तथ्य जांचा गयाअंतिम अपडेट: 5 जुलाई 2026समीक्षक: ComplaintAdda Editorial Team
उत्पाद दोष शिकायत
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, निर्माता या विक्रेता निर्माण दोष के लिए उत्तरदायी है जो नुकसान का कारण बनता है या वादा की गई गुणवत्ता से मेल नहीं खाता — आप मरम्मत, प्रतिस्थापन, या रिफंड के हकदार हैं।
यह क्या है
किसी भी उत्पाद के लिए शिकायत जो दोषपूर्ण, क्षतिग्रस्त हो, या विज्ञापित के अनुसार प्रदर्शन करने में विफल हो, निर्माता/विक्रेता को मरम्मत, प्रतिस्थापन, या रिफंड के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए।
इसका उपयोग कब करें
जब कोई उत्पाद खरीद के तुरंत बाद खराब हो जाए, टूट जाए, या कम प्रदर्शन करे और विक्रेता/निर्माता उचित निवारण से इनकार करे, तब इसका उपयोग करें।
चरण-दर-चरण प्रक्रिया
- 1इनवॉइस और दोष की फोटो/वीडियो के साथ विक्रेता/निर्माता की कस्टमर केयर से संपर्क करें।
- 2वारंटी शर्तों का हवाला देते हुए लिखित रूप में मरम्मत, प्रतिस्थापन, या रिफंड का अनुरोध करें।
- 3अस्वीकार या नजरअंदाज करने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर शिकायत दर्ज करें।
- 4उचित समय में समाधान न होने पर e-Daakhil के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में एस्केलेट करें।
- 5गंभीर सुरक्षा दोषों के लिए, यदि उत्पाद पर BIS मार्क है तो भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को भी सूचित करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- खरीद इनवॉइस
- वारंटी कार्ड/दस्तावेज
- दोष की फोटो या वीडियो
- विक्रेता/निर्माता के साथ लिखित पत्राचार
शुल्क
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर निःशुल्क; उपभोक्ता आयोग में एस्केलेट करने पर ही मामूली शुल्क।
प्रोसेसिंग समय
विक्रेताओं को आमतौर पर 15-30 दिनों में जवाब देना होगा; उपभोक्ता आयोग के मामलों में 3-5 महीने लगते हैं।
महत्वपूर्ण सुझाव
- वारंटी अवधि समाप्त होने तक हमेशा मूल इनवॉइस और वारंटी कार्ड रखें।
- दोष दिखते ही उसे फोटो/वीडियो से दस्तावेजीकृत करें।
- जांचें कि उत्पाद पर BIS या ISI मार्क है या नहीं — यह सुरक्षा-संबंधी दोषों में नियामक पहलू जोड़ता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हां, निर्माण दोष वारंटी और उपभोक्ता कानून के तहत विक्रेता की रिटर्न विंडो से अलग कवर होता है, इसलिए आप अभी भी मरम्मत, प्रतिस्थापन, या रिफंड का दावा कर सकते हैं।
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। कार्रवाई करने से पहले हमेशा आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें।