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Healthcare & Consumer Rightsसरकारी परिपत्रों से सत्यापितअंतिम अपडेट: 5 सितंबर 2026समीक्षक: Sumit Tiwari

आयुष्मान भारत (PM-JAY) में इलाज से मना करने या अवैध वसूली की शिकायत कैसे करें

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को हर साल ₹5,00,000 तक का द्वितीयक और तृतीयक कैशलेस इलाज मिलता है (तथा 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'आयुष्मान वय वंदना' के तहत अतिरिक्त ₹5 लाख का अलग कवर प्रदान किया गया है)। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना में शामिल सभी सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पताल (EHCP) निर्धारित बीमारियों के लिए पूरी तरह कैशलेस व पेपरलेस इलाज देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इसके बावजूद कई निजी अस्पताल आपात स्थिति में मरीजों से नकद एडवांस मांगते हैं, 'सर्वर डाउन है' या 'आयुष्मान का कोटा खत्म हो गया' का बहाना बनाकर भर्ती करने से मना कर देते हैं, अथवा बाहर से महंगी दवाएं और सर्जिकल सामान खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। यह गाइड आपको एक लाभार्थी के तौर पर आपके कानूनी अधिकारों, अस्पताल के काउंटर पर तुरंत उठाए जाने वाले कदमों, आधिकारिक CGRMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, 14555 हेल्पलाइन के उपयोग और अवैध रूप से वसूले गए पैसों के रिफंड की पूरी कानूनी प्रक्रिया समझाती है।

1. त्वरित सारांश: आपातकालीन चेकलिस्ट (Immediate Action Checklist)

[!IMPORTANT]
आपातकालीन चिकित्सा प्राथमिकता सूचना: यदि मरीज की हालत गंभीर या जानलेवा है, तो सबसे पहले मरीज की जान बचाना और आवश्यक प्राथमिक उपचार दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रशासनिक कागजी कार्रवाई या शिकायत के चक्कर में इमरजेंसी सर्जरी अथवा जीवन रक्षक इलाज में एक मिनट की भी देरी न करें। यदि जान बचाने के लिए दबाव में नकद भुगतान करना भी पड़े, तो सभी पक्के बिल व रसीदें संभालकर रखें; मरीज की स्थिति स्थिर होते ही आप शिकायत और रिफंड की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

यदि किसी सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से मना किया जाए या नकद पैसे मांगे जाएं, तो तुरंत ये कदम उठाएं:

  • आरोग्य मित्र (PMAM) से संपर्क करें: प्रत्येक सूचीबद्ध अस्पताल में आयुष्मान भारत का एक अलग सहायता केंद्र (कियोस्क) होता है। वहां तैनात 'प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र' से मिलकर अपना आयुष्मान कार्ड / आभा आईडी दिखाएं और अस्पताल के सिस्टम में प्री-ऑथराइजेशन शुरू कराएं।
  • राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन 14555 पर तुरंत कॉल करें: अस्पताल के रिसेप्शन या काउंटर से ही सीधे 14555 (या 1800-111-565) डायल करें। कॉल सेंटर प्रतिनिधि को बताएं कि अस्पताल कार्ड स्वीकार नहीं कर रहा है। वे तुरंत जिला स्तरीय टीम (DIU) को अलर्ट भेजते हैं।
  • मना करने का लिखित कारण मांगें: अस्पताल प्रशासन या संबंधित डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन या एडमिशन पर्ची पर यह लिखकर देने को कहें कि आयुष्मान कार्ड से इलाज क्यों नहीं किया जा रहा है। अस्पताल आमतौर पर लिखित में देने से बचते हैं क्योंकि यह उनके खिलाफ प्रत्यक्ष कानूनी सबूत बन जाता है।
  • सभी भुगतानों और रसीदों का पक्का रिकॉर्ड रखें: यदि मजबूरी में बाहर से दवाइयां, इंजेक्शन या नकद एडवांस देना पड़े, तो अस्पताल या मेडिकल स्टोर से जीएसटी (GST) नंबर युक्त पक्का कंप्यूटराइज्ड बिल और पेमेंट स्लिप जरूर लें।
  • CGRMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें: आधिकारिक पोर्टल cgrms.nha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और 16 अंकों का यूनिक शिकायत नंबर (UGN) प्राप्त करें।
  • जिला शिकायत निवारण समिति (DGRC) को आवेदन दें: जिले के जिलाधिकारी (DM / Collector) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को लिखित शिकायत सौंपें। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली यह समिति अस्पताल की जांच करने और रिफंड दिलवाने का कानूनी अधिकार रखती है।

2. आयुष्मान भारत में अस्पताल के खिलाफ शिकायत कब उचित है?

सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (EHCP) के खिलाफ निम्नलिखित स्थितियों में औपचारिक शिकायत दर्ज की जा सकती है:

  • भर्ती या इलाज से इनकार: अस्पताल में बेड खाली होने के बावजूद आयुष्मान कार्डधारक को योजना के तहत कवर बीमारी के लिए भर्ती करने से साफ मना करना।
  • अग्रिम राशि या नकद डिपॉजिट की मांग: मरीज को भर्ती करने से पहले 'फाइल चार्ज', 'एडमिशन फीस' या 'सिक्योरिटी डिपॉजिट' के नाम पर नकद पैसे मांगना।
  • बाहर से दवा या सर्जिकल सामान मंगवाना (Unbundling): भर्ती रहने के दौरान मरीज के परिजनों को बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाइयां, सर्जिकल ग्लव्स, इंजेक्शन, खून या इंप्लांट अपने पैसों से खरीदने के लिए मजबूर करना।
  • 'सर्वर डाउन' या 'सिस्टम बंद' का झूठा बहाना: यह कहकर मरीज को लौटाना कि 'आयुष्मान का पोर्टल नहीं चल रहा है', जबकि NHA के नियमों के अनुसार आपात स्थिति में ऑफलाइन और बैकअप प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
  • 'आयुष्मान का कोटा खत्म' होने का दावा: यह कहना कि 'इस महीने का आयुष्मान कोटा पूरा हो गया है'। NHA के दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई कोटा नहीं होता; बेड खाली होने पर अस्पताल मरीज को लौटा नहीं सकता।
  • मरीज को छुट्टी देने में देरी करना: इलाज पूरा होने के बाद भी केवल इसलिए मरीज को रोक कर रखना ताकि परिजनों पर नकद भुगतान का दबाव बनाया जा सके।
  • दुर्व्यवहार या भेदभाव: आयुष्मान कार्डधारकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करना या पैसे देकर इलाज कराने वाले मरीजों की तुलना में घटिया वार्ड या सुविधाओं में रखना।

3. योजना के तहत क्या-क्या कवर है और क्या बाहर है?

मरीज के अधिकारों की रक्षा के लिए यह समझना जरूरी है कि योजना में क्या शामिल है और क्या नहीं:

क्या-क्या पूरी तरह निःशुल्क (कैशलेस) है?

  • अस्पताल में भर्ती से 3 दिन पहले का खर्च: बीमारी से संबंधित जांचें, डॉक्टर की सलाह और दवाइयां।
  • भर्ती के दौरान का संपूर्ण खर्च: जनरल वार्ड का बेड चार्ज, नर्सिंग, डॉक्टर व सर्जन की फीस, ऑपरेशन थिएटर (OT) का खर्च, एनेस्थीसिया, ऑक्सीजन, खून, सर्जिकल इंप्लांट्स (जैसे स्टेंट या प्लेट्स), दवाइयां और मरीज का भोजन।
  • डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक की दवाएं: अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिनों तक के लिए आवश्यक दवाएं और फॉलो-अप चेकअप।
  • पहले से मौजूद बीमारियां (Pre-Existing Diseases): योजना में निजी स्वास्थ्य बीमा की तरह कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता; कार्ड बनने के पहले दिन से सभी बीमारियां कवर होती हैं।
  • देशभर में पोर्टेबिलिटी: किसी भी राज्य का पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में स्थित सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में कैशलेस इलाज करा सकता है।

क्या कवर नहीं है (जहां अस्पताल का मना करना वैध हो सकता है)?

  • ओपीडी (OPD) परामर्श: केवल ओपीडी में डॉक्टर को दिखाना या बिना भर्ती हुए साधारण दवाएं लेना योजना में शामिल नहीं है (जब तक कि वह डे-केयर सर्जरी का हिस्सा न हो)।
  • गैर-सूचीबद्ध (Non-Empanelled) अस्पताल: जो निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से नहीं जुड़े हैं, वहां कैशलेस इलाज का दावा नहीं किया जा सकता।
  • कॉस्मेटिक या अनावश्यक प्रक्रियाएं: सौंदर्य संबंधी प्लास्टिक सर्जरी या गैर-प्रमाणित प्रायोगिक इलाज।

4. अस्पताल के काउंटर पर तुरंत क्या करें?

अस्पताल के रिसेप्शन पर मना किए जाने पर बिना घबराए क्रमबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया अपनाएं:

Resolution & Escalation Workflow

1

अस्पताल के काउंटर पर पहुंचे

2

स्पीकर पर 14555 हेल्पलाइन डायल करें] [अस्पताल के नोडल अधिकारी से मिलें

3

लिखित में मना करने का कारण मांगें] पक्के बिल व ऑडियो/वीडियो प्रमाण रखें

चरण 1: आयुष्मान कियोस्क पर आरोग्य मित्र से मिलें

अस्पताल में प्रवेश करते ही आयुष्मान हेल्पडेस्क खोजें। वहां तैनात प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (PMAM) को निम्नलिखित दस्तावेज दें:

  • आयुष्मान पीवीसी कार्ड या आयुष्मान ऐप/डिजिलॉकर में उपलब्ध डिजिटल कार्ड।
  • आधार कार्ड या अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र।
  • डॉक्टर द्वारा लिखी गई भर्ती की पर्ची (Admission Advice)।

आरोग्य मित्र मरीज का बायोमेट्रिक e-KYC करेगा और NHA के ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) पर प्री-ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट दर्ज करेगा।

चरण 2: अस्पताल के नोडल अधिकारी या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से मिलें

यदि काउंटर स्टाफ नकद पैसे मांगे, तो सीधे अस्पताल के आयुष्मान नोडल अधिकारी से बात करें। उन्हें स्पष्ट बताएं कि NHA और स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA) के साथ हुए अनुबंध के तहत पात्र कार्डधारक से पैसे मांगना गंभीर उल्लंघन है।

चरण 3: अस्पताल कर्मचारियों के सामने 14555 पर कॉल करें

रिसेप्शन पर खड़े होकर फोन का स्पीकर ऑन करें और 14555 डायल करें। कॉल सेंटर अधिकारी को बताएं:

  • आपका नाम और आयुष्मान कार्ड / ABHA नंबर।
  • अस्पताल का पूरा नाम और शहर।
  • कौन सा डॉक्टर या कर्मचारी कार्ड लेने से मना कर रहा है या पैसे मांग रहा है।
  • अधिकारी से कहें कि तुरंत जिले की 'डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट' (DIU) को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निर्देश दें।

चरण 4: लिखित में कारण की मांग करें

यदि अस्पताल फिर भी न माने, तो कहें:

*"कृपया पर्चे पर अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ यह लिख दीजिए कि आप आयुष्मान भारत के तहत इस मरीज का इलाज करने में असमर्थ हैं और इसका कारण क्या है।"*

यह सुनते ही अधिकांश अस्पताल बैकफुट पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह लिखित पर्ची जिलाधिकारी के पास पहुंचते ही अस्पताल का लाइसेंस और पैनल दोनों खतरे में पड़ सकते हैं।


5. CGRMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया

नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का Centralized Grievance Redressal Management System (CGRMS) एक आधिकारिक वैधानिक पोर्टल है।

Resolution & Escalation Workflow

1

cgrms.nha.gov.in पर जाएं

2

"Register Your Grievance" पर क्लिक करें

3

Scheme में "PMJAY" चुनें और Grievance By में "Beneficiary"

4

आयुष्मान कार्ड नंबर / ABHA ID और मोबाइल नंबर दर्ज करें

5

राज्य, जिला और अस्पताल (EHCP) का नाम चुनें

6

शिकायत का प्रकार: Denial of Treatment या Overcharging चुनें

7

सबूत अपलोड करें: बिल, पर्चियां, मना करने के प्रमाण (PDF/JPG)

8

सबमिट करें और 16 अंकों का UGN नंबर प्राप्त करें

ऑनलाइन शिकायत भरने के मुख्य चरण:

  • वेबसाइट खोलें: cgrms.nha.gov.in पर जाएं और "Register Your Grievance" पर क्लिक करें।
  • योजना चुनें: Scheme विकल्प में PMJAY का चयन करें।
  • लाभार्थी की जानकारी: मरीज का नाम, पता, राज्य, जिला और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें।
  • अस्पताल का चयन: अस्पताल किस राज्य और जिले में है, वह चुनें। फिर ड्रॉपडाउन लिस्ट से उस अस्पताल का नाम (EHCP Name) चुनें।
  • शिकायत का प्रकार चुनें:

* *Denial of Treatment* (इलाज से मना करना)

* *Demand of Cash / Upfront Deposit* (नकद पैसे मांगना)

* *Out of Pocket Expenditure* (दवा या सामान बाहर से मंगाना)

  • शिकायत का विवरण लिखें: टेक्स्ट बॉक्स में स्पष्ट तारीख, समय, डॉक्टर या स्टाफ का नाम, कितना पैसा मांगा गया और मरीज की बीमारी का पूरा विवरण लिखें।
  • दस्तावेज अपलोड करें: आयुष्मान कार्ड, डॉक्टर का पर्चा, यदि पैसे दिए हैं तो उनकी पक्की रसीदें और मेडिकल स्टोर के बिल अपलोड करें (PDF या JPG फॉर्मेट में)।
  • UGN नंबर नोट करें: फॉर्म सबमिट होते ही स्क्रीन पर 16 अंकों का Unique Grievance Number (UGN) दिखाई देगा और मोबाइल पर SMS भी आएगा। इसे सुरक्षित रख लें।

6. आधिकारिक हेल्पलाइन एवं संपर्क सूत्र

हमेशा सरकार द्वारा जारी आधिकारिक नंबरों पर ही संपर्क करें:

माध्यमसंपर्क सूत्र / नंबरउपलब्धता
राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन1455524 घंटे / सातों दिन
वैकल्पिक टोल-फ्री हेल्पलाइन1800-111-56524 घंटे / सातों दिन
आधिकारिक शिकायत पोर्टलcgrms.nha.gov.inऑनलाइन 24x7
आधिकारिक पोर्टलpmjay.gov.inअस्पताल सूची एवं नियम
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA)nha.gov.inकेंद्रीय नियामक संस्था
आयुष्मान ऐपगूगल प्ले स्टोरडिजिटल कार्ड, अस्पताल खोज, शिकायत ट्रैकिंग
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7. त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Structure)

योजना के अंतर्गत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 3 स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ स्तर 3: राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति (NGRC) │

│ (NHA - नई दिल्ली) │

│ अंतर-राज्यीय विवाद व राष्ट्रीय नीतिगत अपील │

└──────────────────────────────▲──────────────────────────────┘

│ (30 दिनों में अपील)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ स्तर 2: राज्य शिकायत निवारण समिति (SGRC) │

│ (स्टेट हेल्थ एजेंसी / SHA स्तर) │

│ अध्यक्ष: प्रमुख सचिव / सचिव (स्वास्थ्य विभाग) │

└──────────────────────────────▲──────────────────────────────┘

│ (30 दिनों में अपील)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ स्तर 1: जिला शिकायत निवारण समिति (DGRC) │

│ अध्यक्ष: जिलाधिकारी (DM / Collector) │

│ सदस्य: मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), DIU प्रमुख │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

स्तर 1: जिला शिकायत निवारण समिति (DGRC)

  • अध्यक्ष: जिलाधिकारी (DM / District Collector)
  • सदस्य: मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), आयुष्मान जिला समन्वयक और बीमा कंपनी का प्रतिनिधि।
  • भूमिका: DGRC जिले की प्राथमिक व सबसे शक्तिशाली समिति है। जिलाधिकारी के पास अस्पताल के रिकॉर्ड जब्त करने, जांच दल भेजने और अस्पताल को तुरंत भर्ती या रिफंड देने का आदेश जारी करने का प्रशासनिक अधिकार होता है।

स्तर 2: राज्य शिकायत निवारण समिति (SGRC)

  • अध्यक्ष: राज्य सरकार के प्रमुख सचिव / सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)
  • भूमिका: यह स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA) के अंतर्गत काम करती है। यदि DGRC समय पर निर्णय न ले या उसके फैसले से आप असंतुष्ट हों, तो SGRC में अपील की जाती है।

स्तर 3: राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति (NGRC)

  • अध्यक्ष: सीईओ (CEO), नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA)
  • भूमिका: देश की सर्वोच्च अपीलीय समिति, जो अंतर-राज्यीय इलाज विवादों और अंतिम अपीलों की सुनवाई करती है।

8. कौन-कौन से दस्तावेज व सबूत संभालकर रखने चाहिए?

बिना पुख्ता सबूतों के अस्पताल अक्सर यह कहकर बच निकलते हैं कि मरीज खुद ही इलाज छोड़कर चला गया था। इसलिए ये दस्तावेज सुरक्षित रखें:

  • आयुष्मान कार्ड की प्रति: मरीज का सक्रिय आयुष्मान कार्ड या ABHA ID।
  • डॉक्टर की पर्ची व परामर्श पत्र: अस्पताल की ओपीडी या इमरजेंसी पर्ची जिसमें मरीज को भर्ती करने की सलाह दी गई हो।
  • अस्पताल के पक्के बिल व रसीदें: यदि आपसे कोई भी नकद राशि ली गई है, तो अस्पताल के लेटरहेड पर मोहर लगी पक्की रसीद।
  • दवाइयों व सर्जिकल सामान के जीएसटी बिल: अस्पताल के अंदर या बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीदी गई सभी दवाओं और सामान के मूल बिल।
  • बैंक ट्रांसफर / यूपीआई स्टेटमेंट: यदि ऑनलाइन पेमेंट किया गया है, तो बैंक स्टेटमेंट या यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट।
  • डिस्चार्ज समरी (Discharge Summary): यदि मरीज भर्ती रहा है, तो अस्पताल से छुट्टी के समय मिलने वाली विस्तृत डिस्चार्ज समरी।

9. अस्पताल द्वारा अवैध वसूली और अतिरिक्त बिलिंग

कई निजी अस्पताल चालाकी से मरीज को भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन "पैकेज में यह दवा शामिल नहीं है" या "बेहतर क्वालिटी का इंप्लांट लगेगा" कहकर परिजनों से पैसे वसूलते हैं। इसे तकनीकी भाषा में "बैलेंस बिलिंग" (Balance Billing) कहा जाता है।

बंडल्ड पैकेज (Bundled Package) का कानूनी नियम

NHA के नियमों के अनुसार:

*आयुष्मान भारत का पैकेज रेट पूरी तरह समावेशी होता है। इसमें भर्ती से लेकर छुट्टी तक का सारा खर्च (दवाएं, जांच, इंप्लांट, डॉक्टर फीस, बेड, खाना) शामिल होता है। अस्पताल किसी भी बहाने से मरीज या उसके परिवार से ₹1 भी अतिरिक्त नहीं मांग सकता। पैकेज की सीमा से अधिक बिलिंग करना पूरी तरह गैरकानूनी है।'*

दोषी अस्पतालों पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

जांच और NHA के दिशा-निर्देशों के अनुसार दोषी पाए जाने पर अस्पताल पर ये कदम उठाए जा सकते हैं:

  • मरीज को पूरा रिफंड: मरीज से ली गई अतिरिक्त या अवैध राशि ब्याज सहित वापस लौटाने का आदेश।
  • अस्पताल के क्लेम की जब्ती: सरकार अस्पताल के लंबित भुगतानों को रोक सकती है या काट सकती है।
  • आर्थिक जुर्माना: जानबूझकर की गई धोखाधड़ी में नियमों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है (जो विशिष्ट NHA नियमों के तहत विवादित राशि का 5 से 10 गुना तक हो सकता है)।
  • पैनल से निलंबन या स्थायी बर्खास्तगी (De-Empanelment): अस्पताल को आयुष्मान भारत से बाहर कर दिया जाता है और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ मेडिकल काउंसिल में शिकायत भेजी जाती है।
[!NOTE]
जुर्माने और अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय सक्षम समिति (DGRC/SHA) द्वारा जांच के बाद लिया जाता है; यह शिकायत करते ही स्वतः लागू नहीं होता।

10. शिकायत दर्ज होने के बाद क्या होता है?

CGRMS पर शिकायत दर्ज करने के बाद जांच प्रक्रिया इस प्रकार आगे बढ़ती है:

  • नोडल अधिकारी को आवंटन (24 से 48 घंटे): शिकायत दर्ज होते ही जिले के डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस नोडल ऑफिसर (DGNO) को केस सौंप दिया जाता है।
  • अस्पताल को नोटिस: नोडल अधिकारी संबंधित अस्पताल के डायरेक्टर या सुपरिंटेंडेंट को नोटिस भेजकर 3 से 7 दिनों के भीतर जवाब और मेडिकल रिकॉर्ड तलब करता है।
  • मौके पर जांच: यदि अस्पताल आरोपों से इनकार करता है, तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम अस्पताल जाकर बिलिंग रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है।
  • समिति का आदेश: DGRC दोनों पक्षों के साक्ष्य देखकर आदेश जारी करती है। यदि अवैध वसूली पाई जाती है, तो अस्पताल को सीधे मरीज के बैंक खाते में पैसे रिफंड करने का निर्देश दिया जाता है।
  • समाधान की समय-सीमा: सामान्य शिकायतों के निवारण का मानक समय 30 दिन है। हालांकि, आपातकालीन भर्ती से जुड़ी शिकायतों में 24 से 48 घंटे के भीतर त्वरित प्रशासनिक हस्तक्षेप किया जाता है।

11. अपनी शिकायत की स्थिति (Status) कैसे ट्रैक करें?

शिकायत का स्टेटस जानने का आसान तरीका:

  • cgrms.nha.gov.in पोर्टल पर जाएं।
  • "Track Your Grievance" विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना 16 अंकों का UGN नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें।
  • स्क्रीन पर दिख जाएगा कि शिकायत किस अधिकारी के पास लंबित है और अस्पताल ने क्या जवाब दिया है।
  • अपील का अधिकार: यदि आपकी शिकायत बिना उचित जांच के बंद कर दी जाती है, तो पोर्टल पर ही 30 दिनों के भीतर "Submit Appeal" पर क्लिक करके राज्य समिति (SGRC) के पास अपील दर्ज करें।

12. जब मरीज अस्पताल में ही भर्ती हो: तुरंत क्या करें?

यदि मरीज अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल प्रशासन पैसे न देने पर इलाज रोकने या मरीज को जबरन बाहर निकालने की धमकी दे रहा है:

  • मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के दफ्तर से संपर्क करें: जिले के सीएमओ सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के मुखिया होते हैं। तुरंत सीएमओ ऑफिस के कंट्रोल रूम में कॉल करें या किसी परिजन को व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पत्र लेकर भेजें।
  • जिलाधिकारी (DM) के कैम्प कार्यालय में सूचना दें: कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के जनसुनवाई सेल या कैम्प कार्यालय में तुरंत प्रार्थना पत्र दें। प्रशासन मरीज की जान को खतरे में देखते हुए कुछ ही घंटों में मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी को अस्पताल भेज देता है।
  • "Paid Under Protest" लिखकर भुगतान करें: यदि मरीज की हालत नाजुक है और अस्पताल बिना पैसों के ऑपरेशन या वेंटिलेटर देने से मना कर रहा है, तो मरीज की जान बचाने के लिए भुगतान कर दें। लेकिन अस्पताल की रसीद या वाउचर पर यह जरूर लिख दें: *"Paid under protest due to denial of cashless Ayushman Bharat facility"* और कैशियर के हस्ताक्षर लें। यह नोट भविष्य में शत-प्रतिशत रिफंड का अचूक कानूनी आधार बनता है।

13. उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) में कानूनी कार्रवाई

CGRMS के अलावा पीड़ित लाभार्थियों के पास उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत भी मजबूत कानूनी अधिकार हैं:

  • उपभोक्ता आयोग में परिवाद (Consumer Protection Act, 2019):

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले *इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वी.पी. शांता (1995)* के अनुसार, निजी अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं 'उपभोक्ता सेवा' के दायरे में आती हैं। सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्डधारकों से अवैध वसूली या इलाज से मना करना सेवा में गंभीर कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) है। आप घर बैठे edaakhil.nic.in पोर्टल पर अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं और मानसिक प्रताड़ना व हर्जाने की मांग कर सकते हैं।

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH):

टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके या consumerhelpline.gov.in पर अस्पताल के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराएं।

  • स्टेट मेडिकल काउंसिल में शिकायत:

यदि किसी डॉक्टर ने इलाज के बदले व्यक्तिगत कमीशन मांगा या जानबूझकर गलत मेडिकल नोट्स बनाए, तो उसके मेडिकल लाइसेंस को निलंबित कराने के लिए स्टेट मेडिकल काउंसिल में कदाचार की शिकायत दर्ज की जा सकती है।


14. जिलाधिकारी / DGRC को शिकायत पत्र का प्रारूप (Template)

इस आवेदन पत्र को भरकर आप जिलाधिकारी कार्यालय या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंप सकते हैं:

Resolution & Escalation Workflow

1

text

2

जिले और राज्य का नाम

3

जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं

4

हस्ताक्षर

5

आपका पूरा नाम

6

मोबाइल नंबर

7

रिफंड हेतु बैंक विवरण: खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड

8

पूरा पता

15. सामान्य गलतियां जिनसे बचना चाहिए

  • बिना पक्की रसीद के नकद भुगतान करना: कभी भी अस्पताल कर्मियों को बिना कंप्यूटराइज्ड रसीद के नकद पैसे न दें। यदि कोई कर्मचारी 'कच्ची पर्ची' दे तो उसे स्वीकार न करें; जीएसटी नंबर युक्त पक्का बिल ही जांच में मान्य होता है।
  • बिना लिखित कारण मांगे अस्पताल छोड़ देना: यदि अस्पताल कार्ड लेने से मना करे, तो चुपचाप वापस न लौटें। काउंटर से ही 14555 पर कॉल करें और स्टाफ से लिखित में मना करने का कारण मांगें।
  • गंभीर आपात स्थिति में इलाज में देरी करना: यदि मरीज को तत्काल सर्जरी या आईसीयू की आवश्यकता है, तो शिकायत दर्ज करने के चक्कर में इलाज न टालें। जान बचाना पहली प्राथमिकता है; रिफंड बाद में भी लिया जा सकता है।
  • फर्जी या अनौपचारिक वेबसाइटों पर शिकायत करना: सोशल मीडिया या फर्जी प्राइवेट उपभोक्ता फोरम की साइटों पर पैसे देकर शिकायत न करें। CGRMS (cgrms.nha.gov.in) सरकार का आधिकारिक और पूरी तरह निःशुल्क पोर्टल है।
  • यूनिक शिकायत नंबर (UGN) खो देना: CGRMS पर शिकायत दर्ज करने के बाद मिलने वाले 16 अंकों के UGN को हमेशा सुरक्षित रखें, क्योंकि इसके बिना फॉलो-अप करना संभव नहीं होता।

16. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

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Sumit Tiwari

सत्यापित लेखक

संस्थापक एवं मुख्य संपादक, ComplaintAdda

सुमित तिवारी बी.टेक (B.Tech) छात्र और तकनीकी प्रेमी हैं, जो उपभोक्ता जागरूकता, साइबर सुरक्षा और सार्वजनिक शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह नागरिकों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए सामग्री अनुसंधान, संपादकीय समीक्षा और स्रोत सत्यापन की देखरेख करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अस्पताल के काउंटर से ही तुरंत PM-JAY के 24x7 राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 14555 (या 1800-111-565) पर कॉल करें। इसके अलावा आधिकारिक CGRMS पोर्टल cgrms.nha.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, जिससे जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला शिकायत निवारण समिति (DGRC) द्वारा जांच शुरू की जाती है।
बिल्कुल नहीं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के नियमों के अनुसार योजना के सभी स्वीकृत पैकेज पूरी तरह कैशलेस होते हैं। इसमें बेड, डॉक्टर फीस, जांच, दवाएं, सर्जिकल सामान, इंप्लांट और भोजन सब शामिल होता है। मरीज या तीमारदार से बाहर से दवा या सामान मंगवाना गैरकानूनी है।
NHA के नियमों के अनुसार सूचीबद्ध अस्पतालों के पास खाली बेड होने पर आयुष्मान कार्डधारकों को मना करने का कोई विवेकाधीन कोटा नहीं होता। यदि अस्पताल में उस विभाग के बेड खाली हैं और फिर भी मना किया जाता है, तो यह समझौते का उल्लंघन है जिसकी तुरंत 14555 और DGRC में शिकायत की जा सकती है।
अस्पताल के सभी पक्के बिल, दवा की रसीदें और पेमेंट स्लिप संभालकर रखें। CGRMS पोर्टल (cgrms.nha.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें और जिलाधिकारी (DGRC) को लिखित आवेदन दें। जांच में अवैध वसूली साबित होने पर समिति अस्पताल को पूरे पैसे मरीज के बैंक खाते में वापस करने का आदेश देती है।
NHA के नियमों में सर्वर समस्या के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे आधार ओटीपी, आईरिस स्कैन और आपातकालीन ऑफलाइन प्री-ऑथराइजेशन। अस्पताल केवल सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर आपातकालीन मरीज को लौटा नहीं सकता। तुरंत आरोग्य मित्र से मिलें या 14555 पर शिकायत दर्ज कराएं।
उल्लंघन की गंभीरता और NHA/राज्य के नियमों के आधार पर, अस्पताल पर मरीज के पैसे वापस करने, क्लेम रोकने, आर्थिक जुर्माना लगाने (गंभीर धोखाधड़ी में विवादित राशि का 5 से 10 गुना तक जुर्माना), अस्पताल को योजना से निलंबित करने या हमेशा के लिए पैनल से बाहर (डी-एम्पैनल) करने की कार्रवाई हो सकती है।
हाँ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों (IMA बनाम वी.पी. शांता) के तहत अस्पताल की सेवाएं उपभोक्ता कानून के दायरे में आती हैं। इलाज से मना करने या अवैध वसूली पर मरीज मानसिक प्रताड़ना और सेवा में कमी के लिए edaakhil.nic.in पर मुआवजा केस दायर कर सकता है।
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। कार्रवाई करने से पहले हमेशा आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें।
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